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पश्चिम बंगाल खनन मामला: दिल्ली HC ने गुरुपद माजी को दस दिन की अंतरिम जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल खनन मामले में आरोपी गुरुपद माजी को दस दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्होंने अपनी मां का वार्षिक ‘श्राद्ध’ और अनुष्ठान करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी के वकील द्वारा दिए गए आधार और दलीलों पर विचार करने के बाद माजी को अंतरिम जमानत दे दी।

हाई कोर्ट ने इस शर्त पर राहत दी है कि वह पश्चिम बंगाल के स्थानीय पुलिस स्टेशन में रोजाना रिपोर्ट करेंगे और साथ ही वह ईडी के जांच अधिकारी को वीडियो कॉल करेंगे। वह पिछले 16 महीने से न्यायिक हिरासत में थे।
वकील सुमेर सिंह बोपाराय और सिद्धांत सारस्वत के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आवेदक को मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उसे अपनी दिवंगत मां का वार्षिक ‘श्राद्ध’ और अनुष्ठान करना है।

याचिका में कहा गया है, इस प्रकार, न्याय के हित में इस न्यायालय द्वारा तत्काल आवेदन की अनुमति दी जाएगी। यह भी कहा गया है कि तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आवेदक से संबंधित पूरक अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके अलावा संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। इस प्रकार, यदि उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो जांच एजेंसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

माजी को 26.05.2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 27.05.2022 को विशेष अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया।02.06.2022 को विशेष न्यायाधीश द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तब से वह हिरासत में हैं।

जब आवेदक हिरासत में था, आवेदक की मां की मृत्यु 16.08.2022 को हो गई। याचिका में कहा गया है कि 17.08.2022 को अदालत ने उन्हें 29.08.2022 तक कस्टडी पैरोल दी थी।

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About the Author: Neha Pandey

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