दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ‘पठान’ फ़िल्म के लिए यश राज फिल्म्स को फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एस आरके स्टारर के मेकर्स को ‘पठान’ की ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी भाषा में ऑडियो विवरण, क्लोस कैप्शनिंग और सब-टाईटल्स तैयार करने के लिए कहा है, ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दृष्टिबाधित लोग भी फिल्म का लुत्फ उठा सकें।
दिल्ली हाई कोर्ट में कहा याचिका विकलांग व्यक्तियों के लिए ‘मनोरंजन के अधिकार’ को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।
चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित अधिकारों की मांग की गई है।
दरअसल अब दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस के बाद पठान के मेकर्स को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और शाहरुख खान-स्टारर ओटीटी रिलीज से पहले दोबारा प्रमाणन के लिए सीबीएफसी को भेजने से पहले आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
पठान फ़िल्म तब से विवादों में है जब मेकर्स ने इसका टीजर जारी किया था, उसके बाद ‘बेशरम रंग’ गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा रंग की बिकनी पर आपत्ति जताते हुए कुछ संगठनों ने फिल्म का विरोध भी किया।
सीबीएफसी ने मेकर्स से फिल्म के कुछ संवादों और दृश्यों को संशोधित करने के लिए भी कहा है।