केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला में दर्शन करने वाले भक्तों के दर्शन सहज हो इसको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश जारी करते हुए पठानमथिट्टा जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी तीर्थयात्रियों के दर्शन आसानी से हों।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ सबरीमाला मंदिर में भीड़ के संबंध में कई मुद्दों पर विचार कर रही थी।
अदालत ने अपने आदेश में भी यह भी कहा है कि सन्निधानम आने-जाने की मौजूदा आवाजाही का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस चरण में सन्निधानम में 422 पुलिसकर्मी तैनात हैं। यदि सबरीमाला की ओर जाने वालों की संख्या अधिक है, तो जिला कलेक्टर और विशेष आयुक्त को पूर्व सूचना के साथ एरुमेली, पठानमथिट्टा, कोट्टायम आदि स्थानों और आस-पास के स्थानों पर यातायात/ब्लॉक को धीमा करने के प्रयास किए जाएंगे।
इससे पहले 11 दिसंबर को, केरल हाई कोर्ट ने व्यस्त दिनों में सबरीमाला मंदिर में भक्तों के लिए पूजा के समय को एक घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।