दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।गुलफिशा फातिमा ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी है।गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने इसी साल ख़ारिज कर दिया था।
गुलफिशा फातिमा ने अपनी याचीका में कहा है कि हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं थी।
पिछली सुनवाई में फातिमा के वकील सुशील बजाज ने कोर्ट को बताया था कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह या तो सुने हुए हैं या वे लोग हैं जो सभी विरोध सभाओं में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया था कि सबूतों की पुष्टि करने के लिए पहला कदम होना चाहिए।
नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच झड़प के बाद 24 फरवरी 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी।दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस बीच सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था।