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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की नहीं होगी सीबीआई जांच: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Ankita Bhandari

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग वाली याचीका को ख़ारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में एसआईटी टीम अच्छा काम कर रही है।

हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड में सीबीआई जांच कि मांग संबंधी याचिका 26 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।

अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था  कि पुलिस और एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। एसआईटी द्वारा अभी तक अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नही की। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसकी दिन शाम को उनके परिजनों के बिना अंकिता का कमरा तोड़ दिया। जब अंकिता का मेडिकल हुआ था पुलिस ने बिना किसी महिला की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया गया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के विरुद्ध है। मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था जो इस केस में पुलिस द्वारा नही किया। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन छः बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था वह रो रही था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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