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उप राष्ट्रपति धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका खारिज

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बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी टिप्पणी और आचरण के माध्यम से संविधान में विश्वास की कमी का प्रदर्शन करके खुद को अयोग्य घोषित कर दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि कारणों को अलग से दर्ज किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट अहमद आब्दी ने तर्क दिया कि धनखड़ और रिजिजू ने अपनी टिप्पणी से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम किया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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