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केरल हाई कोर्ट: 7 करोड़ के सोने की तस्करी करने के आरोपी को जमानत देने से इंकार

केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोचीन बंदरगाह से 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने की तस्करी के मामले में आरोपी अब्दुल रऊफ की हिरासत को बरकरार रखा। आरोपी अब्दुल रऊफ को 2021 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (COFEPOSA) के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा हिरासत में लिया गया था। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने रऊफ की हिरासत को बरकरार रखा था। कोर्ट हिरासत के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं दिए गए थे।

अदालत ने 24 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि, “बंदी ने यह नहीं बताया कि इस तरह के दस्तावेज उसके सार्थक और प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए कैसे प्रासंगिक हैं और आपूर्ति न होने से उसके ऐसा करने के अधिकार पर क्या असर पड़ा है? अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के आधार पर निरोध आदेश पर उनका हमला भी विफल रहा।”

डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मनु एस ने कहा कि बंदी द्वारा मांगे गए दस्तावेज पूरी तरह से अप्रासंगिक थे। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी “व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचे थे, और हिरासत में लिए गए (आरोपी) को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे”। इस मामले में एक लावारिस सामान शामिल है, जिसे 20 अप्रैल, 2021 को डीआरआई द्वारा चेक किया गया था और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के अंदर छिपे हुए 14,763.300 ग्राम वजन और 7.16 करोड़ रुपये मूल्य के वर्जित सोने की खोज की गई थी।

उसी दिन, अधिकारियों ने आरोपी के ससुर सहित तीन लोगों को तलब किया और उनके बयान दर्ज किए। डीआरआई ने अदालत में दावा किया कि आरोपी दुबई में कार्गो हैंडलिंग और फॉरवर्डिंग का कारोबार करता था और उन यात्रियों की तलाश कर रहा था जो भारत में बिना साथी के कार्गो भेजते थे। इसने यह भी कहा कि कई सम्मनों के बावजूद, आरोपी, जो एक खाड़ी देश में रह रहा था, ने जांच अधिकारियों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।

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About the Author: Meera Verma

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