2019 में जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्लीहाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 मार्च निर्धारित की है।
दिल्ली पुलिस की याचिका का मंजूर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता की सिंगल बेंच ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष का जवाब आने के बाद ही आगे कोई सुनवाई संभव होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने साकेत कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया तो कोर्ट ने यह देखना जरूरी है कि लोअर कोर्ट ने किन परिस्थितियों में ऐसी टिप्पणी कीं। फिल्हाल कोई टिप्पणी नहीं हटाई जाएगी।
दरअसल ,दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पिछले शनिवार को उन सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था जो 2019 की जामिया हिंसा में शामिल रहे थे। साकेत कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कहानी और कमजोर साक्ष्यों के लिए पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी।
पुलिस ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। साकेत अदालत ने इस मामले में सिर्फ एक ही के खिलाफ आरोप तय किए थे। साकेत कोर्ट की सत्र अदालत ने अपने 4 फरवरी के आदेश में उन तीनों के अलावा मोहम्मद अबुजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शाहजर रजा खान व चंदा यादव को भी आरोप मुक्त कर दिया था।