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बॉलीवुड फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ की रिलीज़ को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दी हरी झंडी, रिलीज पर रोक लगाने से किया इंकार

बॉम्बे उच्च न्यायालय से हिंदी फिल्म “ड्रीम गर्ल 2” के निर्देशक को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। आयुष्मान खुराना अभिनीत यह फिल्म आज यानी 25 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है।

न्यायमूर्ति आरआई चागला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आखिरी समय में फिल्म रिलीज रोकने से बचना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “अंतरिम आवेदन 18 अगस्त को दायर किया गया है। उत्तरदाताओं को अंतरिम आवेदन का जवाब देने का अवसर नहीं मिला है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि फिल्मों को अंतिम समय में रिलीज होने से नहीं रोका जाना चाहिए।

दरअसल कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा आशिम बागची द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म की कहानी मई 2007 में फिल्म स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ पंजीकृत स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है। बागची ने कहा कि उन्होंने शीर्षक में मामूली बदलाव करने के बाद स्क्रिप्ट को फिर से पंजीकृत किया है। 1 अगस्त को “ड्रीम गर्ल 2” का ट्रेलर देखने के बाद, बागची ने दावा किया कि उन्हें कई कथानक और चरित्र समानताएं मिलीं। उन्होंने प्रोडक्शन

कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स, साथ ही निर्देशक एकता कपूर और शोभा कपूर को काम बंद करने का नोटिस भेजा।

नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर, बागची ने 18 अगस्त को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कॉपीराइट मुकदमे का समाधान होने तक फिल्म की रिलीज को रोकने का आदेश देने की मांग की।
एकल पीठ ने फिल्म के लेखक थिंक इंक पिक्चर्ज़ लिमिटेड के राज शांडिल्य और नरेश कथूरिया सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए 30 अगस्त के लिए निर्धारित की है।

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About the Author: Neha Pandey

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