दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को इलाज मिलना चाहिए फिर चाहे वो कहीं के भी रहने वाले क्यों न हो।
कोर्ट ने कहा कि बाहर से आने वालों को हॉस्पिटल इलाज से मना नहीं कर सकते, उन्हें स्थानीय वोटर आई कार्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकारी अस्पताल सबके लिए है।
दरसअल बिहार के एक शख्स ने LNGP अस्पताल पर दिल्ली में बाहर से आने वालों के साथ भेदभावपूर्ण करने का आरोप लगाया था। उसकी ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि फ्री MRI की सुविधा सिर्फ स्थानीय (दिल्ली) के लोगों के लिए उपलब्ध है। यहां का निवासी न होने के चलते उसे बहुत लंबी तारीख दी गई, जबकि दिल्ली वालों को तारीख जल्द मिल जाती है।
वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने इस बात से इंकार किया कि हॉस्पिटल में दिल्ली से बाहर के लोगों के साथ कोई भेदभाव होता है। कोर्ट को आश्वस्त किया कि अस्पताल में ही MRI कराया जाएगा। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए 26 दिसंबर को याचिकाकर्ता के घुटने का MRI टेस्ट कराने को कहा है।