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Allahabad HC ने राधा स्वामी सत्संग भवन यथास्थिति बनाए रखने दिया निर्देश

Allahabad HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के दयालबाग में जहां राधा स्वामी सत्संग भवन स्थित है, 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आगरा प्रशासन द्वारा विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देने वाली राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।

इससे पहले 24 सितंबर को, जब राजस्व टीम विवादित भूमि पर “अवैध” निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची तो सत्संग सभा के सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और इस घटना में कई लोग घायल हो गये।इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने “सार्वजनिक भूमि” पर अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है।

जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाया गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से एक संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी और याचिकाकर्ता को रिट याचिका में इसे शामिल करने का निर्देश दिया।सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि दलीलें सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर को सुननी होंगी।

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About the Author: Neha Pandey

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