इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में जून 2022 में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद “पंप” को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। जावेद पिछले साल 10 जून की अटाला हिंसा के बाद सुर्खियों में आया था।
दरअसल शुक्रवार की नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में हिंसा और आगजनी हुई, जिसमें पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक ट्रक और कुछ मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। जावेद के खिलाफ अगस्त 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
जावेद ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर एक भाजपा नेता के विवादास्पद बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। न्यायमूर्ति यूसी शर्मा ने उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।