ENGLISH

Allahabad HC : ने संपत्ति विवाद में गोंडा के BJP सांसद को जारी किया नोटिस

Allahabad HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दो निजी पक्षों के बीच संपत्ति विवाद के संबंध में एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गोंडा से भाजपा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को नोटिस जारी किया। पीठ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले की जांच के दौरान मानकपुर पुलिस स्टेशन के SHO एसके सिंह और अपराध शाखा के इंस्पेक्टर एके राय को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। मामला गुरबचन कौर और उनके दो बेटों द्वारा दायर एक रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सांसद के आदेश पर 15 सितंबर को कुछ पुलिसकर्मी उनके घर में घुस आए और उन्हें घर खाली करने के लिए कहा।

कौर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अगले दिन भी उनके घर में घुस आए और वही मांग की। याचिकाकर्ताओं के वकील रिशद मुर्तजा ने न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और एनके जौहरी की पीठ के समक्ष दलील दी कि कुलवंत कौर और उनके समर्थक गुरबचन कौर का घर हड़पना चाहते हैं। वकील ने कहा, “इस उद्देश्य के लिए, SHO और अपराध शाखा निरीक्षक कथित तौर पर स्थानीय सांसद के प्रभाव में याचिकाकर्ताओं के घर गए और उन्हें घर खाली करने की धमकी दी।”

वकील ने कहा कि पुलिसकर्मी विवादित मकान में गये थे, यह पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी नागरिक विवाद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कीर्ति वर्धन सिंह को नोटिस जारी कर आरोपों पर जवाब मांगा, साथ ही डीजीपी को SHO और इंस्पेक्टर का ट्रांसफर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से उन पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करने को भी कहा, जो उनके घर में घुसे थे। पीठ ने उत्तरदाताओं को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर तय की है।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *