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Andhra Pradesh HC: इनर रिंग रोड घोटाला मामला में नारा लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका करी खारिज

Andhra Pradesh HC

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। अदालत ने पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस देने का भी निर्देश दिया है।

सीआईडी ​​अधिकारियों ने घोटाले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नारा लोकेश की कानूनी टीम ने 41ए नोटिस से पहले आंध्र उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और नारा लोकेश को मामले में सीआईडी ​​अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

41ए नोटिस में नारा लोकेश को मामले में आगे की जांच के लिए एक पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

सीआईडी ​​ने एक ज्ञापन में आरोप लगाया कि लोकेश ने इनर रिंग रोड के आदेश को बदलकर लाभ उठाने की कोशिश की और घोटाले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीआईडी ​​ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और मुख्य सड़कों के संरेखण के संबंध में 2014 – 2019 के बीच आंध्र सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियों का आरोप लगाया है। मामले में लोकेश को आरोपी नंबर 14 बनाया गया है।

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About the Author: Neha Pandey

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