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मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाईभी हरी झंडी

Bombay HC

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को व्यवसायी मेहुल चोकसी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आवेदन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की एकल पीठ ने चोकसी की याचिका खारिज करते हुए कहा, “ईडी द्वारा दायर आवेदन में उसे कोई खामी नहीं मिली।”

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “सबसे पहले, मुझे सत्यापन (आवेदन में) में कोई खामी नहीं मिली और अन्यथा भी मुझे लगता है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम की धारा 4 और नियम 3 के तहत सभी आवश्यकताएं हैं। इस मामले में FEO नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया गया है,”

चोकसी ने अपनी याचिकाओं में ईडी के आवेदन में कई प्रक्रियात्मक खामियों का दावा किया था। चोकसी ने एक विशेष अदालत द्वारा पारित अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करने वाली ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।ईडी ने जुलाई 2018 में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।

चोकसी ने दावा किया कि एजेंसी ने आवेदन दाखिल करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और इसलिए, यह अमान्य है।पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ईडी द्वारा दायर आवेदन भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में था।

जनवरी 2020 में, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत की कार्यवाही द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति कोटवाल ने अब गुरुवार को रोक हटा दी हैं।

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About the Author: Neha Pandey

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