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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मकोका आरोपी को सख्त हिदायतों के साथ दी जमानत

Bombay HC

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में हत्या के एक संदिग्ध दीपक पाटिल को जमानत दे दी है, जिस पर एक गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप है और उस पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के कारण पिछले 9 वर्षों में केवल आरोप तय किए गए।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि 6 व्यक्तियों ने, जिनमें मुख्य हमलावर पाटिल था, 2014 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।

रिपोर्टों में पाटिल पर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया गया, जिसकी पत्नी का उसकी शादी से पहले एक प्रेमी था। सतारा जिले में कराड पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 2 प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में दावा किया गया है कि उन्होंने पाटिल को पीड़ित पर गोली चलाते देखा था।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और पाटिल के आपराधिक रिकॉर्ड, जिसमें 9 अलग-अलग मामले शामिल थे, के कारण जमानत देने पर आपत्ति जताई। पाटिल के वकील, अनिकेत निकम ने उनकी विस्तारित कारावास की ओर ध्यान दिलाया, उन्हें 19 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया गया था, और 9 वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं।

निकम ने तर्क दिया, “केवल आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन पक्ष कम से कम 90 गवाहों की जांच करने का इरादा रखता है, और अधिक भी हो सकते हैं।” उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने मकोका की धारा 21(4) की ओर इशारा करते हुए इसका विरोध किया।

इस प्रावधान के अनुसार, जमानत देने के लिए, अदालत के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि आरोपी निर्दोष है और आगे अपराध करने की संभावना नहीं है। उन्होंने पाटिल की हिंसक कृत्य करने की प्रवृत्ति का सबूत पेश किया, जिसमें 4 साल पहले जेल में हुई लड़ाई में पाटिल सहित 6 कैदियों ने किसी पर हमला किया था।

न्यायमूर्ति कार्णिक ने फैसला सुनाया, “नौ साल से अधिक की लंबी कारावास अवधि और लगभग 90 गवाहों की जांच के साथ मुकदमे की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, पाटिल को जमानत दी जा सकती है।”

उन्होंने पाटिल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से कड़ी शर्तों के तहत रिहाई का फैसला सुनाया। पाटिल को अपने चल रहे मामलों में अदालत में पेश होने के अलावा महाराष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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About the Author: Neha Pandey

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