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DELHI HIGH COURT: पीड़िता और अभियुक्त में समझौते के बाद POCSO में दर्ज FIR रद्द

Delhi high Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में POCSO एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए आरोपी के पिता को 10 स्कूलों के शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों से कराने का निर्देश दिया है। यह मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और आरोपी पिता ने स्वेच्छा से स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने की पेशकश की है।न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने प्राथमिकी रद्द कर दी और आरोपी के पिता को शिक्षकों की मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए आर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वह वर्तमान में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

याचिकाकर्ता (आरोपी) के पिता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर अधिकतम संख्या में शिक्षकों को डॉक्टरों की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दिन तय करने के लिए सभी 10 स्कूलों के संबंधित प्रधानाचार्यों के साथ समन्वय और पालन करेंगे। & समय।

उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, “यह अदालत याचिकाकर्ता के पिता द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास की सराहना करती है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से मुफ्त जांच प्रदान करने की नेक सेवाओं की पेशकश की है और वह भी कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा 10 सरकारी स्कूलों के रूप में।”

पीठ ने आदेश में कहा, पीड़िता ने कहा कि उसने स्वेच्छा से याचिकाकर्ताओं के साथ सभी विवादों का निपटारा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और वर्तमान एफआईआर को रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अदालत इस तथ्य को लेकर बहुत सजग है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में जघन्य अपराध शामिल हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर गंभीर सजा भी शामिल है।

इससे पहले 21 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने कहा था, “यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान एफआईआर संबंधित पक्षों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमियों और व्यक्तिगत शिकायतों के परिणामस्वरूप दर्ज की गई थी और यह भी कि पक्षों के बीच स्वेच्छा से समझौता हो गया है, जारी है मौजूदा परिस्थितियों में एफआईआर व्यर्थ की कवायद होगी।”

एफआईआर 04.04.2019 को आईपीसी की धारा 354/354D/506/509 और POCSO अधिनियम की धारा 8/12 के तहत पुलिस स्टेशन पालम गांव, दिल्ली में दर्ज की गई थी।

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About the Author: Neha Pandey

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