दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें एक कार्यक्रम के लिए ब्रिस्बेन की यात्रा के लिए केंद्र द्वारा राजनीतिक मंजूरी दी गई थी। ओबेरॉय के वकील ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को बताया कि याचिका दायर करने के बाद मेयर को मंगलवार को राजनीतिक मंजूरी मिल गई है।
हालाँकि, केंद्र के वकील ने इस पर विवाद किया, जिन्होंने कहा कि याचिका दायर करने से पहले मंजूरी दे दी गई थी।
ओबेरॉय के वकील ने उनकी ओर से कहा, “याचिका दायर होने के बाद मुझे कल अनुमति मिल गई। मैंने दोपहर 12 बजे मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और उसके बाद राजनीतिक मंजूरी मिल गई, अदालत मेरा बयान दर्ज कर सकती है।”
न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत अब बची नहीं है।
ओबेरॉय ने ब्रिस्बेन शहर में 2023 एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोरम में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी, जो 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाली है।
इससे पहले 15 सितंबर को, केंद्र ने उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोलंबिया भारत ऊर्जा वार्ता में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक न्यूयॉर्क की यात्रा करने के लिए राजनीतिक मंजूरी दी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में राय की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे एक मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए और आदेश केवल इस मामले तक ही सीमित रहेगा।
उस प्रावधान को चुनौती देने वाली शहर सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की एक अलग याचिका, जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है।
पिछले साल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से 7 अगस्त, 2022 तक 8वें विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर की यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने की पृष्ठभूमि में एक याचिका दायर की गई थी।
गहलोत की याचिका में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी कई कार्यालय ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो केंद्र को राज्य सरकार के मंत्रियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में विदेशी यात्राओं की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार देता है।