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वकील के क्लर्क से लूटपाट के मामले में दर्ज़ क्यों नही हुए FIR, HC ने रांची SSP को हलफनामा दाखिल करने को कहा

Jharkhand HC

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को सुबोध कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत एक वकील के क्लर्क कुमार से 29 सितंबर को उच्च न्यायालय से लौटते समय उनका सामान लूट लिया गया था।

कुमार प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए धुर्वा पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया है।

इसके बाद उन्होंने रांची एसएसपी के कार्यालय से संपर्क किया और धुर्वा पुलिस स्टेशन की निष्क्रियता की लिखित शिकायत दर्ज की और साथ ही 29 सितंबर को हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि, एसएसपी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

इसके बाद, कुमार ने एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने और धुर्वा पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर यह बताने का आदेश दिया कि मामले में क्या कार्रवाई की गयी और प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का कारण बताएं।

अदालत ने 7 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है।

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About the Author: Neha Pandey

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