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हिंदू युवती को पिरान कलियर में पूजा के दौरान दी जाए पुलिस सुरक्षा, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश

Uttrakhand High Court

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिंदू महिला को पिरान कलियर (हरिद्वार जिले की दरगाह) में प्रार्थना करने की अनुमति दी है और पुलिस को उसे सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने महिला को सम्मानित धर्मस्थल पर प्रार्थना करने से पहले सुरक्षा के लिए क्षेत्र के एसएचओ को एक पत्र जमा करने के लिए कहा।
जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूछताछ की कि याचिकाकर्ता, जिसने अपना धर्म नहीं बदला था, पिरान कलियर में प्रार्थना करने की इच्छा क्यों रखती है।

महिला ने स्पष्ट किया कि पिरान कलियर में उसकी श्रद्धा है और वहां पूजा करना चाहती है, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इस मामले में मध्य प्रदेश के नीमच की एक 22 वर्षीय अविवाहित हिंदू महिला शामिल है, जिसने पिरान कलियर में पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए एक याचिका दायर की और धार्मिक समूहों से धमकियों के कारण सुरक्षा का अनुरोध किया।

एक महिला जो हिंदू धर्म की अनुयायी है, उसने याचिका में बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, धमकी या दबाव के पिरान कलियर में पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। उसने अनुरोध किया कि जिला मजिस्ट्रेट और हरिद्वार के एसएसपी को कट्टरपंथी समूहों से उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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