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Karnatak में 132 लोक अभियोजक नियुक्त, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Karnataka, High Court

कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 15 सितंबर, 2023 को 132 उम्मीदवारों को सहायक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे। सरकार की ओर से दायर ज्ञापन में कहा गया है, ”अभियोजन विभाग द्वारा 143 में से 132 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति आदेश और संचलन आदेश 15-9-23 को जारी किए गए हैं, जबकि 11 अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण आदेश लंबित हैं. ”

सरकार ने अतिरिक्त 49 रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है। इसके अलावा, वकील ने कहा कि राज्य सरकार उन रिक्तियों को भरने के लिए भी तत्काल कदम उठाएगी जो 49 वरिष्ठ अतिरिक्त लोक अभियोजकों को लोक अभियोजकों में पदोन्नत करने के कारण खाली हो रही हैं। यह प्रक्रिया भी यथासंभव शीघ्रता से पूरी की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले ने दलील दर्ज की। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा, “बयान को इस अदालत के लिए एक उपक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है” और निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए।

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About the Author: Neha Pandey

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