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Karnataka HC ने गारंटी योजना पर मुख्यमंत्री की तस्वीर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार के गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी गारंटी योजनाएँ को लेकर जारी आदेशों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और संबंधित मंत्रियों की तस्वीरों के चित्रण को चुनौती दी गई थी।

दलीलों को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की उच्च न्यायालय की पीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी। बेलगावी के भीमप्पा गदाद की ओर से अधिवक्ता उमापति ने जनहित याचिका पर बहस की।

दोनों योजनाएं क्रमशः प्रति घर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती हैं।

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About the Author: Neha Pandey

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