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महिलाओं का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग करने वाले की मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Sexual Exploitations

मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं का यौन शोषण करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जगदीश चंद्रा की बेंच कर रही थी।

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीसीआईडी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास से ‘120 महिलाओं की 400 अश्लील वीडियो,1900 आपत्तिजनक तसवीरें बरामद की गयी हैं। कासी महिलाओं और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करता था,उनकी आपत्तिजनक तसवीरें लेता था,और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था।

इस शख्स पर ये भी आरोप है कि उसने 100 से अधिक महिलाओं को उनकी अश्लील तसवीरें इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी थी।एक महिला डॉक्टर को भी उसने अपना शिकार बनाया। और इन महिलाओं से उसने लाखों रुपये की अवैध वसूली भी की है। बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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