मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं का यौन शोषण करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जगदीश चंद्रा की बेंच कर रही थी।
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीसीआईडी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास से ‘120 महिलाओं की 400 अश्लील वीडियो,1900 आपत्तिजनक तसवीरें बरामद की गयी हैं। कासी महिलाओं और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करता था,उनकी आपत्तिजनक तसवीरें लेता था,और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था।
इस शख्स पर ये भी आरोप है कि उसने 100 से अधिक महिलाओं को उनकी अश्लील तसवीरें इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी थी।एक महिला डॉक्टर को भी उसने अपना शिकार बनाया। और इन महिलाओं से उसने लाखों रुपये की अवैध वसूली भी की है। बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।