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जूनियर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, हाईकोर्ट ने सुनाई सीनियर्स को स्कूल की सफाई के साथ महात्मा गांधी निबंध लिखने की सजा

MADRAS HC

मद्रास उच्च न्यायालय ने जूनियर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में एक कॉलेज के चार छात्रों को सशर्त अग्रिम जमानत देदी है । न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने तमिलनाडु पुलिस के आरोपों का सामना करने वाले इन चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर इस साल की शुरुआत में अगस्त में एक स्कूल रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान जूनियर छात्रों के साथ विवाद के बाद अपने स्कूल को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

न्यायमूर्ति टीका रमन ने जमानत आदेश में प्रत्येक छात्र को अहिंसा पर महात्मा गांधी के लेखन का अध्ययन करने और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकाशित कार्यों का पता लगाने का भी निर्देश दिया। .

चार छात्रों में से प्रत्येक को निर्देश दिया गया था कि वे इन लेखों से जो कुछ भी सीखा है उसे प्रतिबिंबित करते हुए कम से कम चार पृष्ठ लिखें और उन्हें अपने अल्मा मेटर के प्रधानाध्यापक को जमा करें। इसके अलावा, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आरोपी छात्रों द्वारा लिखे गए निबंधों को स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए और एक साल तक वहां प्रदर्शित किया जाए।

न्यायमूर्ति टीका रमन ने भी मौलिकता के महत्व पर जोर दिया और साहित्यिक चोरी के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए और हाथ से लिखना चाहिए, ऑनलाइन स्रोतों से कॉपी और पेस्ट करने से रोकने के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर टाइप करने से बचना चाहिए।

चारों आरोपियों को जमानत देते समय अदालत ने चारों छात्रों को एक-एक हजार रुपये के बेल बॉंड भी भरने का निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें यरकौड में मोंटफोर्ड एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम चार कक्षाओं की सफाई करने का काम सौंपा गया था, जहां वे घटना के दौरान छात्र थे।

अदालत के आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी की स्थिति में या उनकी उपस्थिति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है: (ए) सभी याचिकाकर्ताओं को हेड मास्टर के सामने पेश होना आवश्यक है मोंटफोर्ट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल, यरकौड और प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1000/- रुपये की राशि के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा; (बी) ब्लैकबोर्ड सहित कक्षाओं (प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 से कम कक्षाएं नहीं) को साफ करने और रखने के लिए, एक सप्ताह के लिए टेबल, बेंच और फर्श, और साथ ही (सी) महात्मा गांधी, (ii) पूर्व मुख्यमंत्री श्री के. कामराज द्वारा प्रचारित शैक्षिक योजनाएं, और (iii) डॉ. अब्दुल कलाम का सपना और दृष्टिकोण परहस्तलिखित (कम से कम चार पेज) नोट्स तैयार करने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी में समय व्यतीत करने के निर्देश दिए।

मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने बारहवीं कक्षा के कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान पहले बजाए जाने वाले गानों के चयन को लेकर दसवीं कक्षा के छात्रों के साथ विवाद किया था। इसके बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर दसवीं कक्षा के छात्रों के साथ मारपीट की और स्कूल छात्रावास के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की, जिसके परिणामस्वरूप कई छात्र और कर्मचारी घायल हो गए। स्कूल अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की, और पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोपी छात्रों पर दंगा, आपराधिक अतिक्रमण और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया।

वरिष्ठ वकील ए. रमेश और वकील एस. राजकुमार और सी. अयप्पाराज ने आरोपी छात्रों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सरकारी वकील लियोनार्ड अरुल जोसेफ सेल्वम प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से पेश हुए।

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About the Author: Neha Pandey

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