उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ‘रत्न भंडार’ या खजाने पर एक याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली है।मुख्य न्यायाधीश सुभासिस तालापात्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ, जो भाजपा नेता समीर मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
याचिका में मोहंती ने मंदिर के अंदर स्थित खजाने को मरम्मत कार्यों के लिए खोलने और इसके दो कक्षों के अंदर आभूषणों की एक नई सूची बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।
12वीं सदी के इस मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 7 अगस्त को एक हलफनामे में ‘रत्न भंडार’ की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और तत्काल मरम्मत का सुझाव दिया था।