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मेदिनीपुर दुर्घटनाः शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच होगी लेकिन गिरफ्तारी और एक्शन पर कलकत्ता HC की रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चंडीपुर के पास बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ी से हुई एक व्यक्ति की मौत की सीआई़़डी जांच को हरी झंडी दे दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस दुर्घटना में आरोपी बनाए गए लोगों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

दरअसल इस दुर्घटना पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शुभेंदु ने हाईकोर्ट का रुख किया था और पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। दुर्घटना में आरोपित वाहन चालक आनंद कुमार पांडे ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर किया था जिसके बाद पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उसे जमानत दी है।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के हाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ी से हुई दुर्घटना में एक युवक की मौत मामले की जांच राज्य पुलिस जारी रख सकती है। न्यायमूर्ति राज शेखर मंथा ने कहा है कि पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर में हुई दुर्घटना के बाद जिस तरह से सीआईडी घटना की जांच कर रही है वह जारी रहेगी। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

न्यायाधीश ने यह भी कह दिया कि घटना की अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद ही जमा दी जाएगी। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के काफिले की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों के खिलाफ सीआईडी जांच कर रही है। इस मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन कर्मियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। 13 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है।

गच चार मई की रात 10 बजे के करीब दीघा नंदकुमार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंडीपुर के पास शुभेंदु के काफिले में सबसे आगे चलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी की टक्कर से इशराफिल नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी समेत उनके काफिले में शामिल सभी गाड़ियों के ड्राइवर और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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