दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार,रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया और सेबी को सुब्रमनियम स्वामी की अर्ज़ी पर जवाब देने को कहा है। अर्ज़ी में स्वामी ने आरबीआई के अधिकारियों पर देश में होने वाले नॉन परफार्मिंग एसेट्स के घोटालों में उनकी मिलीभगत का संदेह जताया है।
याचिका में यस बैंक की लगभग 48 हज़ार करोड़ की राशि जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किये जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाये गए हैं। बीजेपी नेता का यह कहना है के देश में ऐसे घोटालों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है। और आरबीआई के अधिकारी दोषियों को ढूंढ पाने में नाकाम रहे हैं।
वरिष्ठ वकील राजशेखर राव और सत्या सब्बरवाल ने स्वामी की ओर से ये गुज़ारिश की के अदालत आरबीआई,सेबी और केंद्र एक्सपर्ट कमिटी के सुझावों के अनुसार ‘उचित और व्यापक दिशा निर्देश’ बनाने का आदेश दे। ताकि भविष्य में ऐसे लेन-देन पर रोक लग सके।