घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण की इजाज़त के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरसअल अभी नियमों के मुताबिक घरेलू उड़ानों-एअरपोर्ट पर सिख यात्रियों-कर्मचारियों को 6 इंच के तक ब्लेड वाली कृपाण रखने की इजाज़त है।
याचिकाकर्ता हर्ष भोगले ने अपनी याचीका में कहा था कि कृपाण ले जाने की इस छूट का कुछ असामाजिक तत्व- दूसरे देश के नागरिक ग़लत फायदा उठा सकते है और ये विमान यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है।
15 दिसंबर को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ता ने 4 मार्च को जारी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई , जिसमें सिख यात्रियों को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई थी।