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BJP नेता सिरसा और हंसराज हंस के खिलाफ कार्यवाही पर रोक, मनीष सिसोदिया ने किया था मानहानि का केस

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा नेताओं हंस राज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मानहानि के मामले में तलब करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों भाजपा नेताओं की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2019 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में आरोपी व्यक्तियों को एक अदालत ने 28 नवंबर, 2019 को समन जारी किया था।

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About the Author: Aksha Mishra

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