इस बार सुनवाई से एक दिन पहले ही इस बार बाबा राम देव ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। बाबा राम देव ने हर उस बिंदु पर बिना शर्त माफी है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया था और अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ अदालत आने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मौकों पर फटकार लगाए जाने के बाद, योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन मामले में दिए गए वचन का पालन नहीं करने के लिए अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है।
माफीनामा शनिवार को दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करने वाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत तौर पर पश होने का आदेश दिया है।
2 अप्रैल को, अदालत ने रामदेव और श्री बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर उचित हलफनामा दाखिल करने का “अंतिम अवसर” दिया था और कहा था कि उनके द्वारा माफीनामे का पहला हलफनामा “अधूरा और महज दिखावा” था।
पतंजलि आयुर्वेद ने पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेगी, खासकर उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन नहीं करेगी। इसने यह आश्वासन भी दिया था कि “औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा”।
शनिवार को दायर हलफनामे में, योग गुरु और श्री बालकृष्ण ने लिखा है, “मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं… मुझे इस गलती पर खेद है और मैं माननीय अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। मैं इस माननीय न्यायालय के दिनांक 21.11.2023 के आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त और माफी मांगता हूं।”
बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों में यह भी कहा गया है कि
“मैं आगे वचन देता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि उक्त कथन का अक्षरश: पालन किया जाएगा और ऐसे किसी भी विज्ञापन का उपयोग नहीं किया जाएगा… मैं अपने पूर्व में दिए गए वचन के उल्लंघन के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं हमेशा कानून की महिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं।
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