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दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज

Arvind-Kejriwal

दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मी की पीठ ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड दोनों सही थीं।  न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की ओर दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए तमा तर्क दिए लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सारी दलीलो को ठुकरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक तौर पर सही है। इस स्तर पर अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

इससे पहले, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने गलत ढंग से की है। कुछ लोगों के बयान पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और ये वही लोग हैं जो इस मामले में आरोपी थे। वादा माफ गवाह बनने और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान जांच एजेंसी नहीं बल्कि जज स्वंय नोट करते हैं। अगर आप एप्रूवर के बयानों पर उंगली उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जज पर उंगली उठा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अभियुक्त अरविंद केजरीवाल को अधिकार है कि गवाहों को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन वो यह अधिकार उन्हें ट्रायल कोर्ट में हासिल है। हाईकोर्ट में गवाहों को क्रॉस करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट पीठ ने यह भी कहा कि अभियुक्त अरविंद केजरीवाल मनी लॉंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। किसी भी अभियुक्त कब गिरफ्तार करना है यह ईडी यानी जांच एजेंसी को तय करना होता है। इसी तरह अभियुक्त मुख्यमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति हाईकोर्ट किसी को विशेष अधिकार नहीं दे सकती। जांच और पूछताछ के मामले में भी केजरीवाल को कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा बार-बार यह कहे जाने पर  कि अऱविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग सीएम हैं तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत कानून के अनुसार काम करती है न कि राजनीति के हिसाब से। अदालत का केवल एक ही काम है कि वो कानून को लागू करे।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती थी, इसपर कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशेष व्यवस्था नहीं हो सकती। कोर्ट ने अभिषेक ममु सिंघवी की उस दलील को नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने जानबूझ कर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गोवा के उम्मीदवार का बयान है कि जिसमें उसने पैसे की बात स्वीकार की है।

बहरहाल, हाईकोर्ट में आज मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के वकीलों की एक नहीं चली और ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ठ नहीं है और वो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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