महिला रेस्लर्स के उत्पीड़न के मामले में आज गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय किए जाने पर सुनवाई थी। मामले के मुख्य आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह सुबह की कोर्ट पहुंच चुके थे। जैसे ही अदालत बैठी वैसे ही बृजभूषण शरण सिंह की ओर से एक अर्जी लगाई गई, जिसमें कहा गया कि जिस दिन और तारीख पर उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं उस दिन वो देश से बाहर थे। इसलिए जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने कहा कि हमने पासपोर्ट, टिकिट और अन्य जरूरी दस्तावेज कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के पास इन दस्तावेजों के खिलाफ कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश कर करे।
आरोप तय किए जाने के दिन बृजभूषण शरण सिंह की ओर से नयी अर्जी आने का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह मामले की नए सिरे से जांच कराने और सुनवाई को टालने जैसा कदम है। इसलिए इस मौके पर यह अर्जी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस पर बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में तथ्य आए उन्होंने अदालत को अवगत कराया है। अगर दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए समय चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक तारीख के आरोप पर सवाल उठा रहे है लेकिन दूसरे आरोपों पर सवाल नही उठा रहे हैं। बृजभूषण के वकील ने कहा ओवर साइट कमेटी में दिल्ली की घटना का ज़िक्र नहीं है, जिस तरीख 7 सितंबर 22 की WFI की घटना का आरोप लगाया जा रहा है, उस तारीख पर बृजभूषण दिल्ली में नहीं थे, अगर दिल्ली पुलिस के पास CDR है तो वह उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। बृजभूषण के वकील ने कहा हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिसमें इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है, अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले लें। हमने यह अर्ज़ी मामले में देरी के लिए नहीं लगया है। बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया
26 अप्रैल को आएगा फैसला। इस अर्जी पर फैसले के बाद ही बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने पर आएगा फैसला।
कोर्ट-कचहरी की खबरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करेंः
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट देश की अन्य हाईकोर्ट की खबरें ओपिनियन-एनालिसिस