हावड़ा पुलिस द्वारा राम नवमी के जुलूस की अनुमति न दिए जाने के आदेश के खिलाफ आयोजकों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। सरकार और आयोजक दोनों ओर के तर्कों को सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि रामनवमी जुलूस निकलता है तो पुलिस स्थितियों को नियंत्रित कर सकती है। और इसी तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने हावड़ा में राम नवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी दी।
रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति देते हुए जस्टिस जयसेन गुप्ता ने कहा कि दो सौ लोगों के जुलूस को नियंत्रित रखना कोई बड़ी समस्या नहीं है। और यदि आवश्यक हो, तो राज्य जुलूसों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से केंद्रीय बलों की मांग कर सकता हैं। लेकिन न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा जुलूस से 24 घंटे पहले इसकी मांग की जानी चाहिए।केंद्रीय बल के लिए अनुरोध भी नोडल पदाधिकारी आईजी सीआरपीएफ को दिया जाये।
200 से ज्यादा लोग होने पर संगठन के 5 सदस्य इसके लिए जिम्मेदार होंगे. जो जुलूस को नियंत्रित करेंगे। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि उनके नाम पुलिस को सूचित किये जाने चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जुलूस में किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमा नहीं किया जाएगा। जुलूस में एक ही कार का इस्तेमाल होगा। जुलूस के दौरान उत्तेजक या भड़काऊ बातें नहीं बोली जाएंगी। हाईकोर्ट ने जुलूस में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
दरअसल 17 अप्रैल को हावड़ा पुलिस से अनुमति नहीं मिलने पर रामनवमी जुलूस के आयोजकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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