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सरकार ने किया एलजीबीटी समुदाय के मुद्दों के समाधान के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन

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एलजीबीटी समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए “सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अधिसूचना में उल्लिखित समिति के कार्यक्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना, हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती से समलैंगिक व्यक्तियों की सुरक्षा, अनैच्छिक चिकित्सा उपचार की रोकथाम या शामिल है। विचित्र व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित सर्जरी, सामाजिक कल्याण अधिकारों और एलजीबीटी समुदाय से संबंधित किसी भी अन्य प्रासंगिक मुद्दों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।

“सुप्रियो बनाम भारत संघ” पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, और मामले को संसद के फैसले पर टाल दिया था। हालाँकि, इसमें LGBTQIA+ जोड़ों के लिए उत्पीड़न से सुरक्षा पर जोर दिया गया था।

सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार यूनियनों में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी।जिसके तहत यह कमेटी बनाई गई है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते समय समिति में विशेषज्ञों और समलैंगिक समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने कहा था निर्णयों को अंतिम रूप देने से पहले हाशिए पर मौजूद समूहों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों से परामर्श आवश्यक है।

बहरहास, समिति को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का काम सौंपा गया है, इसमें राशन कार्ड और संयुक्त बैंक खातों के लिए समलैंगिक साझेदारों की पहचान करना, असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए साझेदारों से परामर्श करना, जेलों में मुलाक़ात का अधिकार और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना.  उत्तराधिकार अधिकार, वित्तीय लाभ और बीमा जैसे कानूनी पहलुओं का समाधान और निर्धारण करना।  फैसले के अनुसार, कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक रूप से लागू किया जाएगा।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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