सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति की अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत 8 मई, 2024 तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए आदेश में कहा, “मामले को बोर्ड पर ले लिया गया है। अंतरिम जमानत पिछले आदेश के तहत दी गई थी। सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तक जारी रहेगी।”
रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के पूर्व निदेशक और दिल्ली शराब नीति मामले में एक कथित बिचौलिए बोइनपल्ली को अक्टूबर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
ईडी ने बोइनपल्ली के साथ-साथ विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अमित अरोड़ा और कई कंपनियों सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं।
इस मामले में, ईडी और सीबीआई ने उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने, लाइसेंस शुल्क माफ करने या कम करने और उचित अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
लाभार्थियों ने कथित तौर पर “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपनी पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
इसके अलावा, ईडी ने इस मामले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता सहित कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया है।
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