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अमेरिकी अदालत ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने की मंजूरी दी

अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है।

भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि एनआइए 26/11 हमलों के एक मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रही है।

भारत सरकार ने 10 जून 2020 को एक शिकायत दर्ज करते हुए तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की थी। राणा के भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से समर्थन और मंजूरी मिली थी। कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलिन चूलजियान ने अपने फ़ैसले में कहा, ‘अदालत ने अनुरोध के समर्थन और विरोध से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर विचार किया है।’

अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा , ‘इस तरह की समीक्षा और विचार के आधार पर और यहां चर्चा किए गए कारणों के निष्कर्ष पर राणा की प्रत्यर्पण योग्यता को प्रमाणित किया जाता है, जो अनुरोध का विषय है।’
वही अदालत की कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उनका बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर ए तैयबा के साथ काम कर रहा है। तहव्वुर राणा उसकी उसकी गतिविधियों के लिए कवर प्रदान किया, जो आतंक की मदद करना है।

दरसअल साल 2008 के 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे। इस हमले में छह अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। वहीं लगभग 300 लोग जख्मी थे।

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About the Author: Meera Verma

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