उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ की एक अदालत ने 2016 के हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने शनिवार को सजल चौधरी, राकेश, पंकज और सचिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य को शस्त्र अधिनियम के तहत सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील अमर सिंह के अनुसार, पीड़ित शरद गोस्वामी एक शादी में शामिल होने गए थे जब सात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं।
गोलीबारी में कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। यह घटना गिरोह की प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी।