उत्तराखंड के कोटद्वार की एक अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप जोड़ने की मांग की गई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह पहले मामले का हिस्सा था लेकिन बाद में हटा दिया गया था।कोर्ट ने कहा, एक बार धारा हटा दी गई तो इसे दोबारा जोड़ना उचित नहीं है।
याचिका अभियोजन पक्ष के वकील अवनीश नेगी ने दायर की थी। कोर्ट ने 17 अगस्त को इस पर सुनवाई की लेकिन तब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट भंडारी की पिछले सितंबर में कथित तौर पर उसके मालिक, पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और दो अन्य कर्मचारियों ने हत्या कर दी थी।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जब उसने रिसॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी मेहमान को अतिरिक्त सेवाएं देने के उनके दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे चिल्ला बैराज में धकेल दिया।