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अंकिता हत्याकांड: अदालत 10 जनवरी को तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला सुनाएगी

अंकिता हत्याकांड

अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मामले में कोटद्वार की अदालत दस जनवरी को फैसला सुनाएगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पाण्डेय तय करेगी कि आरोपी पुलकित,सौरभ और अंकित का नार्को टेस्ट होगा या नही। इससे पहले 19 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कोटद्वार की अदालत में 19 साल अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

पुलिस ने इस मामले में 90 दिनों के अंदर 500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इस मामले में करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईबीपीए) की संबंधित धाराओं के तहत दायर किया गया है।

पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ”तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और 5(1)वी के अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय को दाखिल की जा रही है।

दरअसल 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था अंकिता भाजपा नेता के बेटे के होटल में काम करती थी। इस दौरान उस पर आरोपियों ने देह व्यापार का काम करने का दबाव बनाया था, लेकिन अंकिता ने इस बात से इंकार किया था। बाद में अंकिता लापता हो गई थी और चिल्ला नहर से उसकी लाश मिली थी।

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About the Author: Meera Verma

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