अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में लोगों (खासकर बच्चों) के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कहा कि उसने इसी तरह के आरोपों में बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की राष्ट्रपति आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया था।
हालांकि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है, ऐसे में ये आदेश कैसे लागू होगा ये देखने की बात होगी।
आईसीसी ने कहा कि अपराध 24 फरवरी, 2022 के हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसमें कहा गया है, “यह मानने के वाजिब आधार हैं कि पुतिन इन सभी अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी लेते हैं।