गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने कथावाचक आसाराम को महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी साथ ही कहा था कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की है। कथावाचक आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है।
इससे पहले गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया था। आसाराम बापू पर आरोप था की साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। अभियोजक पक्ष ने कहा था कि आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन हमने मांग की है कि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी,साथ ही पीड़िता को मुआवजे भी देने की अपील की गई है।