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उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की एक अदालत ने हत्या के दोषी 5 लोगों को उम्रकैद की सुनाई सज़ा

criminal law

13 साल पुराने हत्या के एक मामले में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सरकारी वकील विजय कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनु कालिया ने आशीष नामक व्यक्ति की हत्या के लिए प्रेमपाल, महावीर, कृष्ण, सूरज और श्योराज को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

इतना ही नहीं शर्मा ने कहा, “दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। “अभियोजन पक्ष के मुताबिक , 25 नवंबर 2010 को एक संक्षिप्त विवाद के बाद पांचों ने आशीष की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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About the Author: Neha Pandey

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