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नकली नोट मामले में पटना की एनआईए की विशेष अदालत ने नेपाल के नागरिक को 7 साल की सजा सुनाई

बिहार के पटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने ‘नकली भारतीय मुद्रा नोट’ मामले में मुख्य आरोपी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नेपाल के बारा जिले के रहने वाले अबी मोहम्मद अंसारी को दोषी ठहराया गया है और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 7 साल की सज़ा और 5000 रुपये की सजा सुनाई गई है, साथ ही आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और 16, 18, 20 के तहत भी इतनी ही सजा और जुर्माना लगाया गया है।

वह बिहार के पूर्वी चंपारण में नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की जब्ती से संबंधित मामले में दोषी ठहराए गया दूसरे आरोपी हैं। 30 सितंबर, 2015 को दोषी के पास से 500 रुपये के मूल्य के 25,43,000 रुपये है, जब्त किया गया था। उस दिन, अन्य दोषी अभियुक्त, मो. अली अख्तर अंसारी रक्सौल स्थित मेसर्स गति किंतेत्सु एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में नकली नोट की डिलीवरी लेने आया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एनआईए के मुताबिक, जांच के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि जब्त किए गए नोट नकली थे और उन्हें किसी विदेशी देश से भारत में तस्करी कर लाया गया था। उसने आगे खुलासा किया कि खेप को उनके माध्यम से नेपाल के अबी मोहम्मद उर्फ ​​​​नबी मोहम्मद तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था।

एनआईए की जांच से पता चला है कि एफआईसीएन तस्करों का नेटवर्क है और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक सैयद मुहम्मद शफी ने आईसीएस (अंतर्राष्ट्रीय कूरियर सेवा) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात से नकली मुद्रा वाले पार्सल को गिरफ्तार आरोपियों को भेजा था। यह खेप एक विदेशी देश से एक कॉम्प्लेक्स के माध्यम से मंगाई गई थी।

मामला शुरू में 24 सितंबर, 2015 को डीआरआई, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा दर्ज किया गया था और 15 मार्च, 2016 को एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों, मोहम्मद के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे। मोहम्मद अली अख्तर अंसारी को 18 जुलाई, 2022 को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

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About the Author: Neha Pandey

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