मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इंदौर की अदलात ने एक लड़की को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी युवती को पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है।
इंदौर जिला न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई करते हुए 19 साल की आरोपी लड़की को सजा दी है। दरसअल आरोप था की मासूम को घर से बहला-फुसलाकर दूसरे राज्य ले जाया गया था। उधर, लड़के के परिजन उसकी तलाश में जुटे थे लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
लड़के के परिजनों के मुताबिक, उनका बच्चा काफी दिनों से लापता था। लगातार तलाश के बाद उन्होंने बाणगंगा थाने में लापता बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की और किसी तरह से लापता बच्चे का पता तो उसे इंदौर लाया गया। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिक लड़के से पूरी घटना के बारे में पूछा और पूरा माजरा समझ में आया।
कहा जा रहा है कि बच्चे को 19 साल की लड़की बहला-फुसलाकर ले गई थी और फिर उसे काम में लगा दिया। इस दौरान बच्चे का शारीरिक शोषण भी किया गया। इधर, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच और छापेमारी तेज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मामला इंदौर की अदालत में चला जहाँ उसे पॉक्सो एक्ट में उसे सजा सुनाई है।