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फर्जी मार्कशीट मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की सजा को बरकरार रखा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें फर्जी मार्कशीट (अंकतालिका) में दोषी ठहराया गया था। तिवारी की अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह भी कहा कि पूर्व विधायक को अयोध्या की सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पूरी करने के लिए तत्काल हिरासत में लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने मामले में दो अन्य दोषियों की याचिका को भी खारिज कर दिया और उन्हें अपनी शेष सजा काटने को कहा।

अदालत ने अपने आदेश में इस बात का संज्ञान लिया कि इससे पहले तिवारी का 35 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है. पूर्व विधायक के अलावा, दो अन्य याचिकाकर्ता कृपा निधि तिवारी और फूल चंद यादव थे। कोर्ट ने कहा कि “अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत अपराध पूरी तरह से साबित हो गए हैं और अपीलकर्ताओं के खिलाफ साबित हो गए हैं और ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई।” अलग-अलग याचिकाओं में, तीनों ने अयोध्या में एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 18 अक्टूबर, 2021 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तिवारी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। मामले में उनकी सजा के बाद, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक तिवारी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं पर नकली मार्कशीट के आधार पर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

इयदुवंश राम त्रिपाठी (कॉलेज के प्रिंसिपल) ने 14 फरवरी, 1992 और 16 फरवरी, 1992 को फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2021 को तीनों को अपने ऊपर लगे आरोपों का दोषी करार दिया। दोषियों की ओर से तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराने में गलती की, जिसकी मूल प्रति उसके समक्ष पेश नहीं की गई। याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि तिवारी का 35 मामलों का आपराधिक इतिहास था और वह 30 साल से फरार था, जिसके कारण मुकदमे में देरी हुई।

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About the Author: Meera Verma

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