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लीला होटल में ठगी का मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी ज़मानत दी, यहाँ पढ़िए पूरी ख़बर

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को महमेद शरीफ को जमानत दे दी, जिसपर खुद को अबू धाबी शाही परिवार का कर्मचारी बताकर, दिल्ली के लीला होटल में बिना बिल चुकाए तीन महीने से अधिक समय तक रहने का आरोप है। अदालत को जब यह बताया गया कि शरीफ ने अपना बिल चुका दिया है तो अदालत ने उसे जमानत दे दी।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि जांच एजेंसी को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और शरीफ 19 जनवरी से हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा, “किसी भी जांच के उद्देश्य से उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है।”

ऐसे में, उसे 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। 19 जनवरी को, दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के 41 वर्षीय शरीफ को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि वह 1 अगस्त, 2022 से 20 नवंबर, 2022 तक पांच सितारा होटल में रहा और बिना बिल चुकाए चला गया। पुलिस के मुताबिक, शरीफ ने होटल से चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुराए थे और उस पर करीब 24 लाख रुपये बकाया था।

आरोपी ने फर्जी बिजनेस कार्ड के साथ होटल में चेक इन किया और खुद को यूएई सरकार के अधिकारी के रूप में पेश किया। होटल के कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में शरीफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), और 380 (आवास गृह में चोरी) के तहत आरोप लगाए गए थे।

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About the Author: Meera Verma

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