पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को शनिवार को जमकर फटकार लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की एक याचिका दाखिल करने की मंशा पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने सुकेश को कहा जब आपको राहत मिलती है तब कोर्ट अच्छा है, जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस्ड है।
कोर्ट ने इतना तक कहा कि वो सुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।
दरअसल शनिवार को शिकायतकर्ता जपना सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पत्र याचिका भी दाखिल की गई थी। सुकेश ने याचिका में जज के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जज ने कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर जो टिप्पणी की गई वह बर्दाश्त कतई नहीं कि जा सकती।
इसके साथ ही अदालत ने 200 करोड़ की महाठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुकेश की न्यायिक हिरासत को 31 मार्च तक बढ़ा दिया।