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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र, यूपी सरकार से मदरसों को अनुदान सहायता के तहत लाने वाली योजनाओं से अवगत कराने को कहा

Allahabad HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों के लिए सहायता अनुदान योजनाओं से उसे अवगत कराने को कहा है।

पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार या मदरसों को किए गए निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक संचार को रिकॉर्ड पर लाने के लिए भी समय दिया है।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा देने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एनसीपीसीआर की वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी को अन्य शैक्षणिक संस्थानों, चाहे सहायता प्राप्त हो या अन्यथा, जहां इस तरह के उल्लंघन देखे गए हों, से संबंधित कोई भी अन्य संचार दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी।

पीठ ने इस मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील जेएन माथुर को नियुक्त किया और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है।

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About the Author: Neha Pandey

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