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Cash for Vote’: सात जजों की संविधान पीठ 4 अक्टूबर से शुरू करेगी सुनवाई

Supreme Court

सीता सोरेन बनाम भारत सरकार ‘कैश फॉर वोट’ मामले की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन कर किया गया है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए.एस. शामिल बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 25 सितंबर की शाम को इस मामले के संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को शुरू होगी।

1998 के पिछले फैसले में पी.वी. नरसिम्हा राव मामले में, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसे मामलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त छूट की स्थापना की थी। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक और पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 20 सितंबर को सार्वजनिक नैतिकता से इसके संबंध पर प्रकाश डालते हुए मामले को सात-न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। इस निर्णय में अटॉर्नी-जनरल आर. वेंकटरमणि और वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की राय की अवहेलना की गई, जो झामुमो नेता सीता सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

दरअसल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस पी.सी. की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए एक संदर्भ से हुई है। जस्टिस पंत और ए.एम. खानविलकर की पीठ ने सात न्यायाधीशों की पीठ से 1998 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी।

अटॉर्नी-जनरल वेंकटरमणी और रामचंद्रन ने तर्क दिया कि सीता सोरेन से जुड़ा मामला संवैधानिक कानून के इर्द-गिर्द नहीं घूमता है और मामले के तथ्यात्मक विवरण के आधार पर इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जा सकता है।

सीता ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसने सीबीआई द्वारा उसके आपराधिक मुकदमे को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने उन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में वोट के बदले विधायक के रूप में रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।

न्यायमित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण के साथ मामले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने के अनुरोध का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि आम जनता की तुलना में सांसदों और विधायकों को भ्रष्टाचार के मुकदमे से उच्च स्तर की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के आचरण में सार्वजनिक नैतिकता की भागीदारी पर जोर दिया और कहा कि इस मामले पर निर्णय अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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About the Author: Neha Pandey

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