चेन्नई की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की आरोपमुक्ति याचिका के संबंध में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया हैं।
सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश डी वी आनंद ने 4 मार्च तक वापस करने योग्य नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
बालाजी ने पिछले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्ति की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष द्वारा केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मंत्री को पेश किए जाने के बाद अदालत ने बालाजी की रिमांड 4 मार्च तक बढ़ा दी।
डीएमके नेता को पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया था। राज्यपाल आरएन रवि ने पिछले सप्ताह एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से मंत्री पद से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।